बुधनी टाइम्स शुजालपुर:- कुटीर एवं ग्रामोद्योग (हाथकरघा) विभाग द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण’’ योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रो में जीवन यापन करने वाले आवेदको को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये बैंको के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी श्री प्रभात खरे ने बताया कि इस योजना में हितग्राही को कुटीर एवं ग्रामोद्योग (हाथकरघा) विभाग द्वारा मान्य गतिविधियों में के लिए सहायता प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षैत्रों में किसी भी जाति के महिला या पुरूष जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष हो, बैंक का कालातीत ऋणी न हो तथा पूर्व में किसी भी योजना में लाभ नहीं लिया हो वे अपने स्थायी जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, उद्योग का अनुभव प्रमाण पत्र, अगर बी.पी.एल. हो तो जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र, 6 पासपोर्ट साईज के फोटो, आधार कार्ड, समग्र आई.डी. संबंधित उद्योग के वर्तमान दरों के कोटेशन आदि के साथ जिला पंचायत में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से कमरा नम्बर 20 में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना में पात्रता अनुसार अनुदान प्रदाय किया जावेगा एवं अधिकतम राशि रू. 50 हजार तक के प्रकरण बनाये जावेगें।

