शनिवार को जीएसटी
काउंसिल की मीटिंग में
गोल्ड का टैक्स स्लैब तय
किया गया।
श्रीनगर.जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को फुटवेयर और बिस्किट पर टैक्स स्लैब तय कर दिया है। मीटिंग के बाद जम्मू-कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू ने कहा कि 500 रुपए से कम दाम वाले फुटवेयर पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सभी तरह के बिस्किट्स को 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। बता दें कि आज गोल्ड, टैक्सटाइल, बिस्किट समेत 6 कमोडिटी का टैक्स रेट फिक्स किया जाना था। काउंसिल ने शनिवार को ट्रांजिशन प्रोविजंस और रिटर्न सहित बाकी नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सभी राज्य 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को राजी हो गए हैं। क्या है GST?- GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसको केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लागू किया जाएगा। ये ऐसा टैक्स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होगा।- इससे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।- सरल शब्दों में कहें ताे जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे। अभी एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा।
श्रीनगर.जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को फुटवेयर और बिस्किट पर टैक्स स्लैब तय कर दिया है। मीटिंग के बाद जम्मू-कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर हसीब द्राबू ने कहा कि 500 रुपए से कम दाम वाले फुटवेयर पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा सभी तरह के बिस्किट्स को 18% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। बता दें कि आज गोल्ड, टैक्सटाइल, बिस्किट समेत 6 कमोडिटी का टैक्स रेट फिक्स किया जाना था। काउंसिल ने शनिवार को ट्रांजिशन प्रोविजंस और रिटर्न सहित बाकी नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सभी राज्य 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को राजी हो गए हैं। क्या है GST?- GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसको केंद्र और राज्यों के 17 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले में लागू किया जाएगा। ये ऐसा टैक्स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और इस्तेमाल पर लागू होगा।- इससे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।- सरल शब्दों में कहें ताे जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्ट टैक्स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे। अभी एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा।
